धनबाद | 4 नवंबर 2025अब धनबाद में पालतू कुत्ता रखना बिना रजिस्ट्रेशन के संभव नहीं होगा। झारखंड सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 (Animal Birth Control Rules 2023) के तहत नई व्यवस्था लागू की है, जिसके अनुसार हर पालतू कुत्ते का नगर निगम में पंजीकरण अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही, आवारा कुत्तों के लिए शहर में फीडिंग जोन बनाए जाएंगे ताकि उन्हें नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से भोजन उपलब्ध कराया जा सके। सरकार का कहना है कि इससे शहर में कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण रखने और डॉग बाइट जैसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।
नई व्यवस्था के मुख्य बिंदु :हर पालतू कुत्ते का नगर निगम में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे।नसबंदी, रैबीज टीकाकरण और कृमिनाशक दवा का प्रयोग अनिवार्य किया गया है।आक्रामक या खतरनाक कुत्तों के लिए विशेष शेल्टर होम तैयार किए जाएंगे।नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा जहाँ से उन्हें पकड़ा गया था।सरकार ने इसके लिए डॉग बाइट कंट्रोल, एनिमल बर्थ कंट्रोल और रैबीज उन्मूलन कार्यक्रम की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी की है।
धनबाद नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले दो वर्षों से चांदकुइंया अस्पताल में कुत्तों का बंध्याकरण कार्यक्रम पहले से चल रहा है, लेकिन अब नए नियमों के तहत इस प्रक्रिया को और अधिक सशक्त और व्यवस्थित बनाया जाएगा।अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य न केवल कुत्तों की बढ़ती आबादी पर नियंत्रण लाना, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और स्वच्छता को सुनिश्चित करना भी है।📰 #Dhanbad #PetRegistration #DogRules #JharkhandNews #AnimalWelfare #DogControl #VandeBharatNews















