वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट में दी प्रभु नारायण क्लब यान पीएनयू क्लब गबन केस की फिर सुनवाई होगी। अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार की कोर्ट ने शुक्रवार को केस में फिर सुनवाई के बाद आदेश जारी किया।
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जज ने मामले में पुलिस रिपोर्ट के अलावा गबन से जुड़े साक्ष्य पेश करने और फिर से सभी पहलुओं पर अवलोकन का आदेश दिया। इसके साथ ही आरोपी तीन पूर्व पदाधिकारियों की ओर से की गई अनियमता के मामले में लोअर कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया।
मामले में वादी ने लोअर कोर्ट आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसके बाद दलीलों को गंभीरता से लेते हुए वित्तीय अनियमितता पर फिर सुनवाई को न्याय संगत बताया।
अभियोजन के अनुसार 2015-16 में प्रभु नारायण क्लब के तत्कालीन पदाधिकारियों की तरफ से की गई वित्तीय अनियमितता पर वादी मंगल सोनी ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका प्रस्तुत की थी।
उच्च न्यायलय के आदेश पर जांच हुई। जांच में प्रथम दृष्टया अनियमित पाई तो वर्ष 2017 में कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराई कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने विवेचना में फाइनल रिपोर्ट लगा दी।
इस मामले में पुलिस ने विवेचना में सभी को क्लीनचिट देते हुए कोर्ट में अंतिम आख्या प्रेषित की थी। इस पर लोअर कोर्ट ने भी मोहर लगा दी थी। जिसे वादी ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी।