सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश : स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रेलवे स्टेशनों से हटाए जाएं आवारा कुत्ते, शेल्टर होम में रखा जाए

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नई दिल्ली, 7 नवम्बर 2025देशभर में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि देश के सभी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस डिपो और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाया जाए।

शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद भी इन कुत्तों को सार्वजनिक स्थलों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम्स में रखा जाएगा।यह आदेश आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ कर रही थी।

पीठ ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, खेल परिसर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए इन स्थानों पर कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए सुरक्षित बाड़ लगाना अनिवार्य किया जाए।अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वे आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नियंत्रण के लिए ठोस नीति तैयार करें, ताकि मानवीय दृष्टिकोण के साथ जनता की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।#SupremeCourt #StrayDogs #PublicSafety #IndiaNews #AnimalWelfare

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