Sunday, June 15, 2025
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जबलपुर में पुलिस ने जब्त किया 12.60 लाख का गांजा: तस्कर कार छोड़ जंगल में भागे, 63 किलो गांजा समेत फोन-एटीएम कार्ड बरामद – Jabalpur News



जबलपुर की बरगी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार में लोड 63 किलो अवैध गांजा जब्त किया है। हालांकि, गांजा तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने कार से 12 लाख 60 हजार रुपए कीमत का गांजा, तीन मोबाइल फोन, दो एटीएम कार

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आरोपी इतने शातिर थे कि भागने के दौरान उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर हमला भी किया।

दरअसल, जबलपुर एसपी को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक बिना नंबर की लग्जरी कार में सिवनी से जबलपुर की ओर भारी मात्रा में गांजा लेकर आ रहे हैं, जिसे शहर में खपाने की योजना है। इस इनपुट पर बरगी नगर चौकी प्रभारी और क्राइम ब्रांच की टीम को अलर्ट किया गया।

नाकाबंदी के बावजूद भाग निकले तस्कर

मुखबिर ने बताया कि कार में भरतीपुर निवासी पवन सोनकर अपने दो साथियों के साथ मौजूद है। एसपी के निर्देश पर क्राइम ब्रांच और बरगी पुलिस की संयुक्त टीम ने जबलपुर-नागपुर बायपास पर नाकाबंदी की।

कुछ देर बाद मुखबिर द्वारा बताए अनुसार ग्रीन रंग की बिना नंबर की नेक्सन कार दिखाई दी। पुलिस ने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने स्पीड बढ़ा दी और बरगी की ओर भागने लगा।

पुलिस ने पीछा किया और टोल नाके के पास जब कार को रोकने की कोशिश की गई, तो तस्करों ने रिवर्स में कार चलाकर पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। इससे पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि किसी को चोट नहीं आई।

इसके बाद आरोपी पवन सोनकर अपने दो साथियों के साथ कार से उतरकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए जंगल की ओर भाग निकले।

63 किलो गांजा, कीमत 12 लाख से ज्यादा

कार की तलाशी लेने पर पुलिस को उसमें भारी मात्रा में गांजा मिला। कुल 3 पन्नियों में 10-10 पैकेट, 1 पन्नी में 5 पैकेट, 1 पन्नी में 6 पैकेट और 1 पन्नी में 8 पैकेट पाए गए। कुल वजन 63 किलो 15 ग्राम निकला, जिसकी बाजार कीमत लगभग 12 लाख 60 हजार रुपए आंकी गई।

इसके अलावा, पुलिस को कार से 3 मोबाइल फोन, वाहन की आरसी, दो एटीएम कार्ड, एक आधार कार्ड, “निशांत सिंह” नाम की फाइल, गाड़ी के कागजात और एक खाली स्टाम्प पेपर भी मिला।

जब बिना नंबर की गाड़ी की आरसी चेक की गई तो वाहन क्रमांक MP 20 ZF 9781 और मालिक का नाम निशांत सिंह निकला।

बरगी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 20 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 324(4) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर तस्करों की तलाश शुरू कर दी है।



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