बेतिया पॉक्सो कोर्ट ने 6 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा का ऐलान किया है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने आरोपी को पॉक्सो और रेप एक्ट के तहत दोषी माना है। सभी गवाहों के मुकर जाने के बाद कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के आधार पर आरोपी को दोषी
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विशेष अदालत ने दोषी को 50 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
साक्ष्य बना डीएनए रिपोर्ट
न्यायालय ने इस पूरे मामले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना से प्राप्त डीएनए रिपोर्ट को सबसे मजबूत और निर्णायक सबूत माना। मामले में कुल 6 गवाहों, जिनमें पीड़िता की ओर से सूचीका सहित स्वतंत्र गवाह भी शामिल थे, ने अदालत में बयान से पलट गए।
इसके बावजूद डीएनए रिपोर्ट, चिकित्सकीय रिपोर्ट, अनुसंधानकर्ता और विधि विज्ञान विशेषज्ञ की गवाही ने अदालत को आरोपी के दोषी होने का पुख्ता आधार दिया।
बारात के दौरान किया था दुष्कर्म
विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि यह घटना 21 मई 2023 की है। घटना वाले दिन पीड़िता के घर में बारात आई थी। इसी दौरान लौरिया थाना के ननकार गांव निवासी बृजेश कुमार चुपके से उसके कमरे में घुस गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
लड़की की चीख-पुकार सुनकर परिजन पहुंचे और आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। बारात जाने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।
गवाह पलटे, लेकिन न्याय कायम रहा
लोक अभियोजक ने बताया कि सभी छह गवाहों ने अदालत में गवाही देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ने पूरे मामले को नया मोड़ दिया और अभियोजन पक्ष को मजबूती दी। न्यायालय ने वैज्ञानिक साक्ष्यों को महत्व देते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।