भिवानी जिले में एक नशा तस्कर को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज अजय पराशर की कोर्ट ने गोविंदपुरा के अशोक उर्फ पिंकू को दोषी करार दिया है। पुलिस ने 14 अक्टूबर 2019 को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी। आरोपी के पास से 968 ग्राम गांजा और
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जुर्माना ना भरने पर काटनी होगी अतिरिक्त सजा
पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने अशोक को 4 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कैद काटनी होगी।