महासमुंद में रिश्वत मामले में पशु चिकित्सा विभाग के दो अधिकारी दोषी करार
छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने रिश्वत मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। पशु चिकित्सा कार्यालय के उप संचालक उमाशंकर गुप्ता और सविता त्रिपाठी को 5-5 साल की सश्रम कैद की सजा सुना
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मामला सितंबर 2022 का है। सेवानिवृत्त कर्मचारी सुरेखा राउत ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि जीपीएफ और पेंशन के लिए कार्यालय के बाबू उमाशंकर गुप्ता ने 40 हजार रुपए की मांग की थी।
एसीबी ने दोनों अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा था
एंटी करप्शन ब्यूरो ने 12 अक्टूबर 2022 को ट्रैप लगाया। सुरेखा राउत 39 हजार रुपए लेकर कार्यालय पहुंचीं। रिश्वत देने के बाद एंटी करप्शन की टीम ने कार्रवाई की। उमाशंकर गुप्ता और सविता त्रिपाठी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
कोर्ट ने दोनों आरोपियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 12 और 13 के तहत दोषी पाया। प्रत्येक धारा में 5-5 साल की सजा और 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले में लोक अभियोजक संजय गिरि ने पैरवी की।