Homeछत्तीसगढरिश्वत मामले में महासमुंद कोर्ट का फैसला: पशु चिकित्सा विभाग के...

रिश्वत मामले में महासमुंद कोर्ट का फैसला: पशु चिकित्सा विभाग के दो अधिकारियों को 5-5 साल की जेल, 40 हजार की मांग – Mahasamund News



महासमुंद में रिश्वत मामले में पशु चिकित्सा विभाग के दो अधिकारी दोषी करार

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने रिश्वत मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। पशु चिकित्सा कार्यालय के उप संचालक उमाशंकर गुप्ता और सविता त्रिपाठी को 5-5 साल की सश्रम कैद की सजा सुना

.

मामला सितंबर 2022 का है। सेवानिवृत्त कर्मचारी सुरेखा राउत ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि जीपीएफ और पेंशन के लिए कार्यालय के बाबू उमाशंकर गुप्ता ने 40 हजार रुपए की मांग की थी।

एसीबी ने दोनों अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा था

एंटी करप्शन ब्यूरो ने 12 अक्टूबर 2022 को ट्रैप लगाया। सुरेखा राउत 39 हजार रुपए लेकर कार्यालय पहुंचीं। रिश्वत देने के बाद एंटी करप्शन की टीम ने कार्रवाई की। उमाशंकर गुप्ता और सविता त्रिपाठी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

कोर्ट ने दोनों आरोपियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 12 और 13 के तहत दोषी पाया। प्रत्येक धारा में 5-5 साल की सजा और 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले में लोक अभियोजक संजय गिरि ने पैरवी की।



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version