गोगावां में झांकी चल समारोह में बिना अनुमति डीजे बजाने पर 8 डीजे संचालकों पर बिना वैध अनुमति के संचालन पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सोमवार देर शाम को कार्रवाई की जानकारी दी। इसमें बताया गया कि शनिवार को रात 10 बजे बाद तीव्र ध्वनि में चल समारोह में
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बिना वैध अनुमति और निर्धारित डेसीबल से अधिक ध्वनि में डीजे बजाए जा रहे थे। गोगांवा पुलिस ने सभी वाहन संचालकों पर धारा 223 बीएनएस व मप्र कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 7/15 में केस दर्ज कर जांच में लिया है।
आमजन, मरीज और स्टूडेंट्स परेशान
पुलिस के मुताबिक डीजे की तेज आवाज से आमजन, शासकीय सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र गोगांवा, शासकीय छात्रावास, जनपद पंचायत, कार्यक्रम में उपस्थित लोग और अस्पताल में मरीज परेशान हो रहे थे। संचालकों को इस बारे में पहले ही बैठक लेकर नियम कानून से अवगत कराया था।
