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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेटा को निर्देश दिया: पीएम मोदी और महिला की मॉर्फ्ड तस्वीर से बने आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाया जाए, सीजेपी नेताओं को नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेटा को निर्देश दिया है कि प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी और एक महिला की छेड़छाड़ की गई तस्वीर से बना आपत्तिजनक कंटेंट तुरंत हटाया जाए। न्यायालय ने इस मामले को केवल एक व्यक्तिगत विवाद की सीमा में नहीं देखते हुए कहा है कि यह महिला की तस्वीर से संबंधित मामला होने के […]
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेटा को निर्देश दिया: पीएम मोदी और महिला की मॉर्फ्ड तस्वीर से बने आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाया जाए, सीजेपी नेताओं को नोटिस
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेटा को निर्देश दिया है कि प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी और एक महिला की छेड़छाड़ की गई तस्वीर से बना आपत्तिजनक कंटेंट तुरंत हटाया जाए। न्यायालय ने इस मामले को केवल एक व्यक्तिगत विवाद की सीमा में नहीं देखते हुए कहा है कि यह महिला की तस्वीर से संबंधित मामला होने के साथ-साथ देश के प्रधानमन्त्री से भी जुड़ा है। बेंच ने यह भी सुनिश्चित करने की बात की है कि दिल्ली पुलिस इस मामले को संवेदनशीलता के साथ संभाले।

दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP के नेता सौरव दास और अभिजीत दीपके को भी नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की मॉर्फ्ड और अश्लील तस्वीर फैलाई। मामले में दाखिल याचिका उसी महिला ने दायर की है, जिसकी तस्वीर से छेड़छाड़ करके डीपफेक तस्वीर बनाई गई थी।

न्यायालय ने शुक्रवार ही इस मामले पर तत्काल सुनवाई की सहमति जताई थी। चीफ जस्टिस देवन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने केस लिस्ट में जगह देने के बाद जस्टिस गिरेश कठपालिया ने मामले की सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मेटा को निर्देश दिया कि वह प्रधानमन्त्री और महिला की छेड़छाड़ की गई तस्वीर से बने आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाए। बेंच के अनुसार, यह घटना केवल महिला की छवि से संबंधित नहीं रहती, बल्कि देश के प्रधानमन्त्री से भी जुड़ी हो जाती है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मामले को संवेदनशीलता के साथ संभालने की अपेक्षा भी जताई। न्यायालय का यह भी सुनिश्चित करने का उद्देश्य है कि इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट के विस्तार पर उचित कार्रवाई हो।

स्रोत शीर्षक में कॉकरोच पार्टी को नोटिस देने का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन उपलब्ध सामग्री में इस नोटिस से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है। मामले के संबंध में खबर में निरंतर अपडेट होने की भी सूचना दी गई है।

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