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Tue, Oct 13, 2026Updated 1:18 PM IST
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रुधौली क्षेत्र अंतर्गत दर्ज गंभीर मामलों में लगातार फरार चल रहे वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है

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आलोक यादव की रिपोर्ट
तहसील प्रभारी

जनपद बस्ती के थाना रुधौली क्षेत्र अंतर्गत दर्ज गंभीर मामलों में लगातार फरार चल रहे वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। माननीय विशेष न्यायालय एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बस्ती के आदेश के अनुपालन में आज थाना रुधौली पुलिस द्वारा अभियुक्त के घर पर डुग्गी-मुनादी कराते हुए कानूनी कार्रवाई की गई।
​मुकदमा विवरण:
थाना रुधौली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 45/2024, धारा 323, 504, 506, 452, 326 भारतीय दंड संहिता एवं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(V), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट के तहत वांछित अभियुक्त इरशाद पुत्र युनुस, निवासी- दुधराक्ष उर्फ दुधराक्ष, थाना रुधौली, जिला बस्ती काफी समय से फरार चल रहा है।
​की गई कार्रवाई का विवरण:
​न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी गैर जमानती वारंट (NBW) के बाद भी अभियुक्त पुलिस पकड़ से बचने के लिए लगातार छिपकर फरार चल रहा था और माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था।
​विवेचक के प्रार्थना पत्र पर माननीय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अधिनियम, बस्ती द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के अंतर्गत उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) आदेश पारित किया गया।
​आदेश के क्रम में आज दिनांक 31/10/2026 को थाना रुधौली पुलिस बल द्वारा अभियुक्त इरशाद के निवास स्थान पर नियमानुसार डुग्गी-मुनादी कराई गई, उद्घोषणा को सार्वजनिक एवं सहजदृश्य स्थान पर पढ़ा गया तथा उसके घर/निवास स्थान पर नोटिस चस्पा किया गया।
​न्यायालय की चेतावनी:
माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को निर्देश दिया गया है कि वह दिनांक 31-10-2026 को समय 10:00 बजे तक न्यायालय के समक्ष अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो नियमानुसार उसकी संपत्ति की कुर्की आदि की अग्रिम कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।