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Tue, Oct 13, 2026Updated 6:40 PM IST
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खुरई में बेदखली के आदेश के बावजूद जमीन पर कब्जे का आरोप, न्याय के लिए जनसुनवाई में पहुंचा किसान

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प्रशासनिक आदेश बेअसर? न्यायालय के आदेश के बाद भी जमीन का कब्जा नहीं मिलने से परेशान किसान।

खुरई, सागर, मध्य प्रदेश। तहसील खुरई के ग्राम बीरमखेड़ी में जमीन पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान का आरोप है कि न्यायालय से बेदखली का आदेश जारी होने के बावजूद उसे अब तक अपनी जमीन का कब्जा नहीं मिल पाया है। करीब एक वर्ष से कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे किसान ने अब खुरई की जनसुनवाई में आवेदन देकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।

सीमांकन के बाद सामने आया कब्जे का मामला

मामला ग्राम बीरमखेड़ी में स्थित खसरा नंबर 401/3 की जमीन से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, तुलसीराम पटैरिया की जमीन पर गांव के ही भगवान सिंह द्वारा कथित रूप से कब्जा किया गया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जमीन का सीमांकन कराने पर कब्जे की स्थिति सामने आई, जिसके बाद न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की गई।

16 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ था बेदखली का आदेश

शिकायत में बताया गया है कि इस मामले में मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार, खिमलासा सर्किल में प्रकरण दर्ज कराया गया था। पीड़ित के अनुसार, 16 अक्टूबर 2025 को भगवान सिंह के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया गया था।

हालांकि, शिकायतकर्ता का आरोप है कि आदेश के बावजूद जमीन का वास्तविक कब्जा दिलाने की कार्रवाई अब तक पूरी नहीं हुई है। इससे किसान को अपनी ही जमीन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

जनसुनवाई में लगाई न्याय की गुहार

अपनी शिकायत के समाधान की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष ने खुरई जनसुनवाई में आवेदन सौंपा। आवेदन में कथित कब्जा हटवाने, न्यायालय के आदेश का पालन कराने और नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की गई है।

अब मामले में प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी। पीड़ित को जमीन का कब्जा कब तक मिल पाएगा, यह संबंधित अधिकारियों की जांच और कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।

रिपोर्ट: पं. कृष्णकांत तिवारी | वंदे भारत न्यूज़