बाराबंकी: डंडे से हत्या के दोषी को उम्रकैद, 10 हजार रुपये का जुर्माना

बाराबंकी: डंडे से हत्या के दोषी को उम्रकैद, 10 हजार रुपये का जुर्माना
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से आया फैसला, रामसनेहीघाट क्षेत्र का है मामला
बाराबंकी। जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के एक मामले में अदालत ने दोषी अमरनाथ यादव को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-6, बाराबंकी की अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला रामसनेहीघाट थाना क्षेत्र के मालिनपुर गांव से जुड़ा है, जहां डंडे से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी।
पुलिस के अनुसार, रामसनेहीघाट थाना क्षेत्र के मालिनपुर गांव निवासी संतोष कुमार यादव ने अपने पिता रामगोपाल यादव की हत्या के मामले में अमरनाथ यादव पुत्र रामआदित्य यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि अमरनाथ यादव ने डंडे से हमला कर रामगोपाल यादव की हत्या कर दी थी। शिकायत के आधार पर रामसनेहीघाट थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की।
इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 531/2024 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) में अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक ओमप्रकाश तिवारी ने मामले की जांच की और साक्ष्य संकलित करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस मॉनिटरिंग सेल और संबंधित पुलिसकर्मियों ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर अमरनाथ यादव को हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। इसके बाद अदालत ने उसे आजीवन कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी के निर्देश पर ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में न्यायालय से मिली सजा अभियान के तहत की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम है।
अमर सिंह
ब्यूरो चीफ, वंदे भारत न्यूज, बाराबंकी

