नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, 1.07 लाख रुपये जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, 1.07 लाख रुपये जुर्माना
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बाराबंकी की विशेष पॉक्सो अदालत ने सुनाया फैसला
बाराबंकी। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए युवक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 1 लाख 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत सुनाया गया।
मामला बाराबंकी जनपद के फतेहपुर थाना क्षेत्र का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 23 फरवरी 2024 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने की शिकायत पुलिस से की गई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी भतीजी के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसराइली गांव निवासी राजू पुत्र यासीन अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
आरोपों के अनुसार, मामले में मारपीट, बंधक बनाने, दुष्कर्म और धमकी देने से संबंधित धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट तथा एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।
वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर दाखिल किया गया आरोपपत्र
मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बीनू सिंह ने की। पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाए और आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कोर्ट नंबर-46, बाराबंकी में हुई।
न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी राजू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 1 लाख 7 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सजा दिलाने पर जोर
पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी के निर्देश पर जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के अंतर्गत पुलिस ने इस मामले में विवेचना से लेकर न्यायालय में पैरवी तक की प्रक्रिया पूरी की, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

