Sat, 31 Oct 20263:13 PM
Sat, Oct 31, 2026Updated 3:13 PM IST
होम › उत्तर प्रदेश

बाराबंकी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी संजय को 20 साल का कठोर कारावास, 7 हजार रुपये जुर्माना

WhatsAppFacebookX

बाराबंकी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी संजय को 20 साल का कठोर कारावास, 7 हजार रुपये जुर्माना

पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आया फैसला

बाराबंकी। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी संजय को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। गुरुवार शाम पांच बजे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।

पुलिस के मुताबिक, सुबेहा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी संजय पुत्र महेश धोबी के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था। घटना के संबंध में 17 मार्च 2024 को पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर सुबेहा थाने में मुकदमा अपराध संख्या 89/2024 दर्ज किया गया।

मामले की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक सुभाष चंद्र ने की। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई।

पुलिस की पैरवी से दोषी को सजा

मुकदमे की सुनवाई के दौरान पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर संजय को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 60,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

पुलिस ने इस फैसले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई बताया।