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Sun, Oct 11, 2026Updated 10:28 AM IST
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धार: भाजपा नगर महामंत्री रॉकी आहूजा पर महिला से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी का आरोप, कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मामला

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मध्य प्रदेश के धार जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक स्थानीय नेता के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं। भाजपा के कुशाभाऊ ठाकरे मंडल के नगर महामंत्री रॉकी आहूजा पर एक महिला ने छेड़छाड़, पीछा करने और उसे तथा उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर धार की कोतवाली पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह घटना जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि आरोपी व्यक्ति सत्तारूढ़ दल का एक पदाधिकारी है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी रॉकी आहूजा खारी बावड़ी क्षेत्र का निवासी है। वह भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे मंडल में नगर महामंत्री के पद पर कार्यरत है। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि रॉकी आहूजा उसके पति का दोस्त भी है। इस परिचय और संबंध का हवाला देते हुए महिला ने अपने साथ हुई घटनाओं का विवरण पुलिस को दिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता ने उसके साथ छेड़छाड़ की और लगातार उसका पीछा करता रहा। इसके अलावा, आरोपी ने महिला को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां भी दीं।

महिला ने अपनी शिकायत में जो सबसे गंभीर और चौंकाने वाला दावा किया है, वह उसके बच्चों से संबंधित है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि रॉकी आहूजा ने उसे धमकाते हुए कहा कि वह उसके बच्चों को मरवा देगा। एक मां के लिए अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर दी गई ऐसी धमकी अत्यंत संवेदनशील और गंभीर मानी जाती है। महिला ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी उसके पति का मित्र होने के नाते उनके पारिवारिक और सामाजिक दायरे में आता था, जिससे उसकी हरकतें और अधिक आपत्तिजनक हो जाती हैं। पति के दोस्त द्वारा ही परिवार की महिला सदस्य और बच्चों को इस तरह की धमकी दिए जाने के कारण पीड़िता मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित बताई जा रही है।

पीड़ित महिला की विस्तृत शिकायत मिलने के बाद धार कोतवाली पुलिस ने त्वरित संज्ञान लिया। पुलिस ने आरोपी रॉकी आहूजा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में बीएनएस की धारा 78(2), धारा 79 और धारा 351(2) को शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत ये धाराएं क्रमशः महिला से छेड़छाड़, किसी व्यक्ति का पीछा करने (स्टॉकिंग) और आपराधिक धमकी देने जैसे अपराधों से संबंधित हैं। पुलिस ने इन तीनों धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करके जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आरोपी व्यक्ति एक राजनीतिक दल का सक्रिय पदाधिकारी है। भाजपा के कुशाभाऊ ठाकरे मंडल के नगर महामंत्री के रूप में रॉकी आहूजा की जिम्मेदारी पार्टी के संगठनात्मक कार्यों को देखने और जनता से जुड़ने की होती है। ऐसे में, एक पदाधिकारी पर महिला से छेड़छाड़ और बच्चों को जान से मारने की धमकी देने जैसे संगीन आरोप लगने से राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा हो गई है। हालांकि, अभी तक इस मामले में भाजपा के जिला या मंडल स्तर के किसी वरिष्ठ नेता की ओर से कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि पार्टी की ओर से आरोपी पदाधिकारी के खिलाफ कोई संगठनात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी या नहीं।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में हाल ही में लागू हुई नई न्याय संहिताओं, यानी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के तहत महिलाओं की सुरक्षा और छेड़छाड़ से जुड़े मामलों में कानूनी प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट और कड़ा बनाया गया है। पुरानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह ले चुकी बीएनएस में महिलाओं के पीछा करने और उन्हें धमकाने जैसे अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। धार कोतवाली पुलिस ने भी इसी नई संहिता के तहत आरोपी के खिलाफ धाराएं लगाई हैं।

फिलहाल, कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अब साक्ष्य जुटाने तथा आरोपी से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पीड़ित महिला ने पुलिस से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। महिला ने आशंका व्यक्त की है कि आरोपी एक प्रभावशाली राजनीतिक पद पर है, इसलिए उसे और उसके बच्चों को खतरा हो सकता है। पुलिस ने पीड़िता को आश्वस्त किया है कि कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

धार जिले में इस घटना की खबर फैलने के बाद स्थानीय स्तर पर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। महिला सुरक्षा और राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ‘वंदे भारत न्यूज़’ की रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे मामले में अभी तक केवल महिला की शिकायत और पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे की पुष्टि हुई है। आरोपी रॉकी आहूजा का इस मामले में क्या पक्ष है, यह अभी सामने नहीं आया है। पुलिस जांच पूरी होने और अदालत में मामला पहुंचने के बाद ही इस घटना की संपूर्ण सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। तब तक सभी पक्षों के दावों और अनिश्चितताओं को संरक्षित रखना आवश्यक है।