जबलपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी कर तलब कर लिया है। मामला पनागर विधानसभा से भाजपा विधायक सुशील तिवारी इंदु की मानहानि का है। जिस पर कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को ये आदेश दिए हैं कि वो 21 जुलाई को कोर्ट में हाज़ि
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एमपी एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अब प्रतिवादी दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी किया है और उन्हें अगली सुनवाई में हाजिर होकर जवाब दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 21 जुलाई को तय की है जिस दिन दिग्विजय सिंह को जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना होगा। मई 2023 को दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक सुशील तिवारी ‘इंदू’ पर आरोप लगाए थे। दिग्विजय सिंह ने पत्रकारवार्ता में कहा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के अनाज की कालाबाजारी भाजपा विधायक कर रहे है। दिग्विजय ने कहा था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले 50 से 60 फीसदी अनाज की कालाबाजारी में वो लिप्त है।
दिग्विजय सिंह के बयान को भाजपा विधायक ने उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास बताया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ भाजपा विधायक ने अदालत में मानहानि प्रकरण लगाया था। मामले की सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी किया है। पूरे प्रकरण में दिग्विजय सिंह का पक्ष जानने अदालत में उन्हें कोर्ट में तलब किया है। 21 जुलाई 2025 को ीमामले की अगली सुनवाई होगी।