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Sat, Oct 10, 2026Updated 2:56 PM IST
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उज्जैन: फोटो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी शुभम को किया गिरफ्तार, महिदपुर उपजेल भेजा

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उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिले के महिदपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस घटना में आरोपी ने पीड़िता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ यह जघन्य अपराध किया। उज्जैन पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे महिदपुर उपजेल भेज दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला उज्जैन जिले के महिदपुर थाना क्षेत्र का है। यहां एक नाबालिग लड़की को अपना शिकार बनाते हुए आरोपी ने पहले उसकी कुछ तस्वीरें हासिल कर लीं। इसके बाद आरोपी ने उन तस्वीरों को सोशल मीडिया और इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देना शुरू कर दिया। इसी धमकी के दबाव में आकर पीड़िता लगातार ब्लैकमेल होती रही। आरोपी ने धमकी का इस्तेमाल करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता डरी और सहमी हुई थी, जिसके कारण वह तुरंत इस बारे में किसी को कुछ बता नहीं पाई।

हालांकि, जब परिजनों को इस घटना की भनक लगी और पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर आपबीती सुनाई, तो परिवार में कोहराम मच गया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने महिदपुर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। नाबालिग के साथ हुए इस जघन्य अपराध की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत संज्ञान लिया। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए और संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी।

उज्जैन पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान कर ली। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम शुभम है। शुभम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया और तकनीकी साक्ष्यों तथा मुखबिरों की सूचना के आधार पर उसे धर दबोचा। आरोपी शुभम को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं। चूंकि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए इस मामले में पोक्सो (POCSO) अधिनियम सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी शुभम को पुलिस ने स्थानीय न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी की रिमांड और पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को महिदपुर उपजेल में भेज दिया है, जहां वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और पीड़िता के मेडिकल परीक्षण सहित अन्य सभी जरूरी वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं ताकि आरोपी के खिलाफ न्यायालय में मजबूती से पक्ष रखा जा सके और उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके।

मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से महिलाओं और विशेषकर नाबालिग बालिकाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है। उज्जैन जिले के महिदपुर में सामने आए इस ताजा मामले ने एक बार फिर प्रशासन और समाज के सामने बालिकाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग के बीच तस्वीरें या वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म जैसे अपराधों के तरीकों में भी बदलाव आया है। ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों, खासकर किशोरियों की ऑनलाइन गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

साइबर अपराध और ब्लैकमेलिंग के जरिए होने वाले इस तरह के अपराधों में पीड़िता अक्सर डर और बदनामी के भय से शुरुआत में चुप्पी साध लेती है, जिससे आरोपी को और अधिक अपराध करने का मौका मिल जाता है। पुलिस प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग की ओर से समय-समय पर लोगों को जागरूक किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति तस्वीरें वायरल करने या किसी अन्य प्रकार की धमकी देता है, तो बिना डरे तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना चाहिए।

वहीं, उज्जैन पुलिस ने आम जनता और अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को ऐसे अपराधों के प्रति जागरूक करें। यदि कोई बच्चा या किशोरी किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव, धमकी या ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है, तो उसे तुरंत परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और जो भी व्यक्ति इस तरह के जघन्य कृत्य में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। महिदपुर उपजेल भेजे गए आरोपी शुभम के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है।