इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले में 2022 में नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोपी अब्बास अंसारी की याचिका पर प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
.
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने विपक्षी गंगाराम इंस्पेक्टर को नोटिस जारी कर उनसे भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अब्बास अंसारी द्वारा कथित नफरत फैलाने वाले भाषण की ऑडियो पर फोरेंसिक रिपोर्ट को याचिका में चुनौती दी गई है। याचिका की अगली सुनवाई 11 जून, 2025 को होगी। अंसारी पर 2022 में मऊ जिले में एक रैली में मंच साझा करने का आरोप है, जहां उनके भाई ने चुनाव परिणामों के बाद कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों को कीमत चुकाने की धमकी दी थी। मार्च 2022 में, मऊ पुलिस ने चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर भाषण का एक वीडियो वायरल होने के बाद अंसारी बंधुओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने का अपराध) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था।