कपूरथला जिला प्रशासन कॉम्प्लेक्स में एडीसी नवनीत कौर बल की अध्यक्षता में पॉश एक्ट 2013 को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
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एडीसी ने सभी विभागों, संस्थानों, कॉलेजों और औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिए। जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन अनिवार्य किया गया है। बैठक में आईसीसी की संरचना और इसकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
एक्ट का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना
एडीसी ने कहा कि हर संस्था को महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल देना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि पॉश एक्ट का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
लिंग आधारित उत्पीड़न को रोकने के निर्देश
जिला प्रोग्राम अधिकारी राजीव ढांडा ने आईसीसी के गठन और रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जानकारी दी। जिन विभागों ने पहले ही आईसीसी का गठन कर कार्यालय को सूचित कर दिया है, उनकी सराहना की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कार्यस्थल पर लिंग आधारित उत्पीड़न को रोकने के लिए विशेष दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।