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कर्नाटक सरकार बोली- BCCI ने पूरी दुनिया को बुलाया था: हाईकोर्ट में कहा- बेंगलुरु भगदड़ की पूरी जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड और RCB की


बेंगलुरु39 मिनट पहले

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बेंगलुरु में 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की विक्ट्री परेड में भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई थी।

बेंगलुरु में हुई भगदड़ के लिए कर्नाटक सरकार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को जिम्मेदार ठहराया है।

कर्नाटक सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि इस इवेंट के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी और आयोजकों ने सोशल मीडिया के जरिए ‘पूरी दुनिया’ को इस इवेंट में शामिल होने बुला लिया।

हाईकोर्ट में RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले और चार अन्य लोगों की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है। सोसले ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है।

सोसले ने 10 जून को कोर्ट में दलील दी थी कि पुलिस अधिकारियों को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, वे अरेस्ट नहीं हुए। सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों किया।

4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर RCB की व‍िक्ट्री परेड में मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। 33 घायल हो गए थे। यहां 3 से 4 लाख क्रिकेट फैंस खिलाड़ियों को देखने आए थे, जो स्टेडियम की क्षमता से कहीं ज्यादा थे।

बेंगलुरु भगदड़ मामले में RCB के मार्केटिंग हेड और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के चार अधिकारियों को 6 जून को गिरफ्तार किया गया था।

कर्नाटक सरकार बोली- 3 जून को आखिरी वक्त पर विक्ट्री परेड की जानकारी दी गई

राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कोर्ट को बताया कि RCB ने 29 मई को पंजाब के खिलाफ मैच जीत लिया था। टीम को पहले से पता था कि वे फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद उन्होंने विक्ट्री परेड या स्टेडियम में होने वाले जश्न के लिए कोई अनुमति नहीं ली।

एडवोकेट जनरल ने कहा, ‘3 जून को, मैच शुरू होने से सिर्फ एक घंटा पहले RCB ने एक पत्र हमें दिया, जिसमें लिखा था कि वे विक्ट्री परेड आयोजित करेंगे। वे अनुमति नहीं मांग रहे थे, बल्कि सिर्फ अपनी योजना की जानकारी दे रहे थे।’

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था…

10 जून: दो मामलों की सुनवाई हुई

पहला मामला- कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में जवाब देगी कर्नाटक सरकार

  • बेंगलुरु भगदड़ मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी।
  • सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कहा कि, पूरे मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है।
  • वे एक महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे। ऐसे में हम ओपन कोर्ट में अपना जवाब नहीं दे सकते। अगली सुनवाई 12 जून को होगी।

दूसरा मामला: मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका

  • निखिल ने पूछा कि अपराध ऐसा है कि उसमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान हो है तो आपके पास गिरफ्तारी का अधिकार है। मैं RCB का मार्केटिंग हेड हूं, मुझे अरेस्ट करने का क्या कारण है?
  • इस पर हाईकोर्ट ने पूछा क्या FIR में मार्केटिंग हेड का नाम है? इस पर चौटा ने कहा- नहीं FIR में उनके नाम नहीं हैं, उसमें सिर्फ संस्थाओं के नाम हैं।
  • चौटा ने कहा कि किसी भी आरोपी की भूमिका के बारे में नहीं बताया गया है। राजनीतिक सलाहकार को हटाया गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस अधिकारियों को भी सिर्फ सस्पेंड किया गया है; वे भी अरेस्ट नहीं हुए। सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों किया।

9 जून: याचिका में सवाल- क्या पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार था

  • सोसले के वकील संदेश चौटा ने कोर्ट में सवाल किया था कि क्या पुलिस अधिकारियों के पास सोसले को गिरफ्तार करने का अधिकार था। निखिल की गिरफ्तारी सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) ने की थी, न कि मामले की जांच कर रही पुलिस ने।
  • चौटा ने आरोप लगाया कि यह गिरफ्तारी किसी जांच के लिए नहीं, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए थे। डीके बसु के फैसले का हवाला देते हुए, चौटा ने कहा कि किसी को बिना बताए नहीं उठा सकते। पीड़ित के अधिकारों का उल्लंघन किया गया।
  • उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने 5 जून को खुद ही अदालत में कहा था कि जांच सीआईडी ​​को सौंप दी गई है, इससे सीसीबी के अधिकार क्षेत्र पर संदेह होता है। जब मामला CID ​​को सौंप दिया था, तो सीसीबी कैसे तस्वीर में आ गई?

सरकार का पक्ष- रेस्टॉरेंट में नहीं बैठे थे, एयरपोर्ट पर थे

  • जस्टिस कृष्णा ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर कहा था कि गिरफ्तारियां की जाएंगी, तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि उन्हें रिकॉर्ड चेक करना होगा।
  • सरकार के पक्ष लेते हुए एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कहा कि अधिकारी सिर्फ अपना काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि निखिल किसी रेस्टॉरेंट में लंच कर रहे थे। वे सुबह 5 बजे एयरपोर्ट जा रहे थे, उन्हें क्या करना चाहिए?
  • एजी ने कहा- सोसले की रिमांड पहले ही हो चुकी थी, जिससे अंतरिम राहत की जरूरत नहीं थी। एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने ​​​​​​दलीलों पर जवाब देने के लिए समय मांगा।

बेंगलुरु भगदड़ की 3 फोटो…

RCB के सेलिब्रेशन में 3 लाख से ज्यादा फैंस एकत्रित हो गए थे। (फोटो- विधानसभा के बाहर की है।)

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में घुसने के लिए फैंस दीवार से चढ़ने लगे। जिसके बाद भगदड़ मची।

भगदड़ के बाद घायलों को अस्पताल ले जाते लोग।

मार्केटिंग हेड के वकील बोले- CCB ने CM के आदेश पर गिरफ्तारी की

RCB के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले के वकील ने हाईकोर्ट में कहा- निखिल को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि CM सिद्धारमैया ने सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) को उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था। कोर्ट 6 जून को हुई निखिल सोसले की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

वकील ने कोर्ट में कहा कि निखिल सोसले अशोक नगर पुलिस थाना इलाके में रहते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम कब्बन पार्क पुलिस थाना क्षेत्र में आता है। लेकिन निखिल को बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। यह जांच का हिस्सा नहीं था, क्योंकि CM ने कहा था कि CCB ने उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि CCB मामले की जांच नहीं कर रही है।

KSCA बोला- भीड़ संभालने की जिम्मेदारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की थी

कर्नाटक सरकार ने KSCA, RCB और DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद गुरुवार को अधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ई एस जयराम ने भगदड़ मामले में अपने खिलाफ FIR रद्द करने की मांग की थी।

इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने KSCA के अफसरों को 16 जून को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। KSCA ने इससे पहले हाईकोर्ट में अपनी याचिका में कहा था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर गेट पर भीड़ को मैनेज करने की जिम्मेदारी RCB और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की थी।

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