मुरादाबाद की अदालत ने एक जानलेवा हमले के मामले में दोषी रजाबुल को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला थाना कुंदरकी इलाके के गांव बगरऊआ का है, जहां मामूली विवाद के बाद महिला पर जानलेवा हमला किया गया था। वर्ष 2012 में गांव बगरऊआ निवासी मतीन ने कुंदरकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ट्रैक्टर से खेत से भूसा लेकर घर आते समय दीवार से पाल टकरा गया, जिससे कहासुनी हो गई। इसी बीच रजाबुल नामक व्यक्ति तमंचा लेकर आया और फायर कर दिया, जिससे मतीन की पत्नी गुलिस्ता और गांव के ही बिलाल के पैर में गोली लगी। न्यायालय एडीजे दस के न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद रजाबुल को 7 साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष भटनागर ने बताया कि दोषी रजाबुल को सजा दिलाने के लिए न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई थी। पुलिस ने रजाबुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया था। अब न्यायालय के फैसले के बाद रजाबुल को अपनी सजा काटनी होगी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई और न्यायालय के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है।
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कातिलाना हमला करने वाले को 7 साल की कैद:मुरादाबाद में 13 साल पहले हमलावर ने महिला को 2 गोलियां मारी थीं
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