Sushil singh | मऊ2 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
मऊ के जिला कृषि अधिकारी सोम प्रकाश गुप्ता ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर किसानों को उनकी जोत के अनुसार उर्वरक दिया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उर्वरक विक्रेताओं को निर्धारित दरों पर ही बिक्री करनी होगी। उर्वरक की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक है। साथ ही, उर्वरक बेचते समय अन्य उत्पादों की टैगिंग भी नहीं की जा सकती। ये सभी कार्य उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन हैं।
किसान इन नियमों के उल्लंघन की शिकायत जिला कृषि अधिकारी कार्यालय, मऊ में कर सकते हैं। दोषी विक्रेताओं के खिलाफ उर्वरक अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित (नियंत्रण) आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।