मप्र हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अनूपपुर जिले के कोतमा निवासी रिंकू उर्फ घनश्याम को दोषमुक्त कर दिया। आरोपी पिछले 10 वर्षों से जेल में बंद था। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने सत्र न्य
.
न तो डीएनए जांच कराई गई और न ही कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किया गया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपराध उसी ने किया है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी से पूरी कहानी की विश्वसनीयता पर संदेह होता है। रिंकू की ओर से कहा गया कि उसका पीड़िता के परिवार से पानी भरने को लेकर पुराना विवाद था और उसी दुर्भावना के चलते उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया।