झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सरकारी और गैर मजरुआ जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने प्रार्थियों से पूछा कि रजिस्ट्रार को किस प्रावधान के तहत जमीन का सत्यापन करने का अधिकार है।
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दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों में सरकारी, गैर सरकारी और प्रतिबंधित सूची में शामिल जमीन की रजिस्ट्री धड़ल्ले से हो रही है। इस पर रोक लगाने की मांग की गई है।