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चंडीगढ़ अदालत ने 115 चालान किए कैसिंल: 65 एंबुलेंस और 50 चालान वीवीआईपी मूवमेंट के, चंडीगढ़ पुलिस ने भेजी थी रिपोर्ट – Chandigarh News


अगर आप रेड लाइट पर खड़े हैं और अचानक पीछे से एंबुलेंस आ जाए और आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग या फिर रेड लाइट जंप कर गए हैं, ऐसे 65 चालान को चंडीगढ़ जिला अदालत ने रद्द कर दिया है। ऐसे ही वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान रास्ता देने के लिए कटे 50 चालान को भी रद्द कर दि

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न घबराएं लोग

कोर्ट ने उन 50 लोगों के चालान भी माफ कर दिए, जो वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान रास्ता छोड़ने के चलते ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर पाए थे। इस फैसले से आम जनता को राहत मिली है और यह संदेश गया है कि एंबुलेंस को रास्ता देना एक नैतिक जिम्मेदारी है, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं, चंडीगढ़ पुलिस के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक लोग डरे नहीं, किसी का गलत चालान नहीं कटेगा।

चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट को सौंपी थी रिपोर्ट

चालान कटवाने वाले लोगों ने चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत भेजी थी और सीसीटीवी फुटेज के जरिए साबित किया कि उन्होंने ट्रैफिक नियम जानबूझकर नहीं तोड़े, बल्कि एंबुलेंस के लिए रास्ता दिया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट में चालानों की लिस्ट सौंपी, जिसे स्वीकार करते हुए सीजेएम कोर्ट ने सभी चालान एक ही दिन में रद्द कर दिए।

चालान काटती हुई चंडीगढ पुलिस।

262 भेजा गया जेल

कोर्ट ने एंबुलेंस और वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान हुए चालान माफ किए, वहीं बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरती। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट ने 262 चालानों के आरोपी विजय बिड़ला को एक हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी रामदरबार का रहने वाला है और अदालत ने उसकी दलीलें खारिज कर उसे बुडेल जेल भेज दिया। अब उसके मामले की सुनवाई 11 मार्च को होगी।

ट्रैफिक पुलिस के पास 5 लाख से ज्यादा चालान लंबित

चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 5,03,732 ट्रैफिक चालान अभी भी लंबित हैं। इनमें से 43,216 वाहन ऐसे हैं, जिनके पांच से ज्यादा चालान बाकी हैं। कुछ वाहनों के तो 100 से अधिक चालान भी कट चुके हैं।



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