चंडीगढ़ जिला अदालत ने दामाद की हत्या के आरोपी और पंजाब पुलिस के पूर्व एआईजी मालविंदर सिंह सिद्धू की याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ पुलिस को नोटिस जारी किया है। सिद्धू ने अदालत में आरोप पत्र में शामिल दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियां उपलब्ध कराने का
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अस्पष्ट दस्तावेजों पर उठाए सवाल मालविंदर सिंह के वकीलों, रवींद्र पंडित और सिद्धार्थ पंडित ने अदालत में दलील दी, कि पुलिस द्वारा दिए गए आरोप पत्र में कुछ दस्तावेज स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य नहीं हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि सभी दस्तावेज सुपाठ्य और भरोसेमंद होने चाहिए।
अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को जारी किए निर्देश इसके साथ ही अदालत ने बुड़ैल जेल के सुपरिटेंडेंट को निर्देश जारी किया है कि मालविंदर सिंह को जरूरी मेडिकल परीक्षण के लिए PGI ले जाया जाए। सिद्धू के वकीलों ने कोर्ट से उनकी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया था।
तस्वीरों और डीवीडी की प्रतियां मांगी मालविंदर सिंह ने अदालत से आरोप पत्र में उल्लिखित तस्वीरों, डीवीडी, और पेन ड्राइव की प्रतियां भी उपलब्ध कराने का निर्देश जारी करने की मांग की है।
हत्या का मामला गौरतलब है कि 3 अगस्त 2024 को मालविंदर सिंह पर अपने दामाद हरप्रीत सिंह की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। यह घटना उनके पारिवारिक विवाद के दौरान हुई थी। हत्या के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।