बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम और राजस्व विभाग ने चांटीडीह रोड की दुकानों और मकानों का सीमांकन किया। इस दौरान एक युवक की चार दुकानों और बाउंड्री के अधिकांश हिस्से में अवैध कब्जा पाया गया। एक याचिकाकर्ता की जमीन सीमांकन में सही नि
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याचिकाकर्ता ने नक्शा पास होने पर 80 फुट रोड के मुताबिक, नियमित निर्माण का आश्वासन दिया है। अवैध कब्जे के कारण 80 फुट की रोड वर्तमान में 40 फुट तक सिमट गई है। इसी कारण नगर निगम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है।
चांटीडीह रोड की दुकानों और मकानों का सीमांकन
कार्रवाई की निष्पक्षता पर उठे सवाल
निगम प्रशासन शनिचरी रपटा, चांटडीह सब्जी मंडी से अपोलो अस्पताल रोड तक चौड़ीकरण के लिए पिछले एक महीने से अभियान चला रहा है। इस कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठने के बाद शिव प्रजापति, प्रभादेवी साहू, बरखा साहू और अर्चना साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
दुकानों और बाउंड्री में अवैध कब्जे को लेकर सीमांकन
11 जून को अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ से पहले सीमांकन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने निगम को सीमांकन के बाद मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी।