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दिल्ली-NCR से GRAP-4 की पाबंदियां हटीं: AQI में सुधार के बाद केंद्र का फैसला; GRAP-3 के नियम लागू रहेंगे


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नई दिल्ली3 मिनट पहले

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तस्वीर 16 दिसंबर की हैं। इस दौरान कई इलाकों में धुंध छाई हुई थी।

दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार के बाद मंगलवार को यहां लागू लागू GRAP-4 की पाबंदियां हटा दी गईं। केंद्र सरकार के कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ये फैसला लिया।

मंगलवार को दिल्ली के AQI में गिरावट देखी गई। 24 घंटे का एवरेज (AQI) शाम 4 बजे 369 रहा, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के तय GRAP-4 को लागू करने की सीमा से 32 कम है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय ट्रॉपिकल मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक दिल्ली-NCR की एयर क्वालिटी में और सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि दिल्ली-NCR में GRAP- I,II और III की पाबंदियां लागू रहेंगी।

ग्राफिक से समझें GRAP- II, III, IV की पाबंदियां​​​​​​​​​​​​​​

AQI 400 के पार पहुंचने पर GRAP लगाया जाता है

हवा में प्रदूषण की जांच करने के लिए इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। हर स्तर के लिए पैमाने और उपाय तय हैं। इसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) कहते हैं। इसकी 4 कैटेगरी के तहत सरकार पाबंदियां लगाती है। इसीके आधार पर प्रदूषण कम करने के उपाय जारी करती है।

ग्रेप के स्टेज

  • स्टेज I ‘खराब’ (AQI 201-300)
  • स्टेज II ‘बहुत खराब’ (AQI 301-400)
  • स्टेज III’गंभीर’ (AQI 401-450)
  • स्टेज IV ‘गंभीर प्लस’ (AQI >450)

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