धनबाद, 6 मई 2025धनबाद अनुमंडल क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण पर कड़ी कार्रवाई की गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राजेश कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय और महाविद्यालय के 100 मीटर के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया है।
इस आदेश के तहत, धनबाद अनुमंडल क्षेत्र में रात्रि के समय में ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध लागू किए गए हैं:1. रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा, सिवाय लोक आपात (पब्लिक इमरजेंसी) के।2. अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय और महाविद्यालय के 100 मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया गया है, जहां ध्वनि प्रदूषण पर कड़ी रोक रहेगी।3. डी.जे. साउंड सिस्टम का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जारी किए गए हैं।