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धमतरी में जल संकट गहराया: सिंचाई-उद्योगों के लिए पानी पर रोक, 30 जून तक जल अभावग्रस्त घोषित – Dhamtari News


छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में जल संकट गंभीर हो गया है। कलेक्टर अनुप्रिया ने जिले को 30 जून तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस आदेश के तहत जिले में सिंचाई और औद्योगिक गतिविधियों के लिए जल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

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प्रशासन का मानना है कि गर्मी के मौसम में जल संकट और भी गहरा सकता है। जल स्रोतों में पानी की कमी के कारण आम जनता की पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है।

यह स्थिति आगामी मानसून के आगमन तक बनी रह सकती है। प्रशासन ने जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया है।

कम बारिश होने से गिरा जल स्तर

दरअसल, जिले में औसत वर्षा से कम वर्षा होने और अल्पवृष्टि, खंडवृष्टि के कारण भूमिगत जलस्तर लगातार गिर रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बनाए गए विभिन्न पेयजल स्त्रोतों जैसे हैंडपंप, नलजल प्रदाय योजना, सिंगलफेस पावर पम्प और सोलर योजनाओं आदि से पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है।

गर्मी में और बढ़ सकती है परेशानी

गर्मी के मौसम में इसके और भी गहराने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अबिनाश मिश्रा ने छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत मिले शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण धमतरी जिले को आगामी मानसून आगमन तक अथवा 30 जून 2025 तक जलाभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।

खनन से पहले लेनी होगी अनुमति

कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना, जल अभावग्रस्त क्षेत्र में जलस्त्रोत से सिंचन या औद्योगिक प्रयोजन के लिए अथवा अन्य प्रयोजन के लिए जल नहीं लिया जा सकेगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि धमतरी जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा।

लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सम्पूर्ण जिले में तथा नगर पालिका निगम और नगर पंचायतों को केवल पेयजल के लिए अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराए गए नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा।

प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त

आदेश के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर अबीनाश मिश्रा ने प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए हैं। धमतरी नगरनिगम सीमा के अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी धमतरी को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इसी तरह राजस्व अनुविभाग धमतरी, कुरूद और नगरी के अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है।

नियम के खिलाफ जाने वालों पर होगी कार्रवाई

प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्राधिकृत क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन पाया जाता है। या जलस्त्रोतों का दोहन करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।



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