नशे की गोली बेचने के मामले में रायपुर की NDPS स्पेशल कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए 15 साल की सश्रम सजा सुनाई है और दोषी पर 1.50 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायाधीश दिलेश कुमार यादव की अदालत ने यह फैसला मंगलवार को सुनाया है। इस मामले
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अक्टूबर 2023 में टिकरापारा पुलिस ने मठपुरैना सिमरन सिटी गेट के पास के मार्टिन सैमुअल उर्फ गोल्डी के पास से प्रतिबंध नशीली 2000 नग बरामद की थी। जिसका वजन 1000 ग्राम था। पुलिस को सूचना मिली थी कि मार्टिन सैमुअल अवैध तरह से नशे की गोली बोचने का काम करता है। जिसके बाद टिकरापारा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया कर एनडीपीएस की धारा के तहत FIR दर्ज की थी।
नशे की प्रतिबंधित गोलियां ( फाईल फोटो)
14 महीने से जेल में बंद
पुलिस ने आरोपी को 19 अक्टूबर 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा था। इस मामले में दोषी मार्टिन सैमुअल 20 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2024 तक जेल में बंद रहा। पिछले 14 महीनों जेल में बंद आरोपी।
1 साल सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
नशे की गोली बेचने के मामले में पुलिस की ओर से 14 दिसंबर 2023 को कोर्ट में चालन पेश किया गया। लगातार सुनवाई के बाद उसके बाद कोर्ट 1 साल भीतर ही यह फैसला सुनाया है।