किशनगंज में विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कोढ़ोबाड़ी थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे पीड़िता को दिया
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अदालत ने पीड़िता को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश दीपचंद्र पांडेय की अदालत ने सुनाया।
ढाई साल पुराना है मामला
यह मामला ढाई वर्ष पूर्व किशनगंज महिला थाना में दर्ज हुआ था। कांड संख्या 8/22 और पोक्सो वाद संख्या 41/22 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ अदालत में लगातार सुनवाई हुई। सारे साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया।
मामले में विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह ने सजा के बिंदु पर मजबूत दलीलें पेश कीं। उन्होंने अदालत को बताया कि यह अपराध समाज के लिए अत्यंत घातक है और इसमें कठोर सजा जरूरी है।
कानून व्यवस्था का उदाहरण बना फैसला
इस सख्त फैसले से अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नाबालिगों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। किशनगंज जिला अदालत का यह निर्णय समाज में कानून और न्याय के प्रति विश्वास को और मजबूत करता है। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने इस फैसले का स्वागत किया है।