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नेशनल हेराल्ड केस- राऊज एवेन्यू कोर्ट में चौथी सुनवाई आज: राहुल और सोनिया हैं मुख्य आरोपी; चार्जशीट के खिलाफ सैम पित्रोदा की दलीलें सुनी जाएंगी


नई दिल्ली23 मिनट पहले

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ED ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 अप्रैल को पहली चार्जशीट दाखिल की थी।

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट चौथी सुनवाई करेगी। इससे पहले 8 मई को सुनवाई हुई थी।

स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा था कि आरोपी नंबर 4 (सैम पित्रोदा) को ईमेल पर नोटिस भेजा गया था, इसलिए दलीलें सुनवाई की अगली तारीख पर सुनी जाएंगी।

कोर्ट ने 2 मई को गांधी परिवार के साथ ही सुमन दुबे, और यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किया था।

नेशनल हेराल्ड केस 2012 से चल रहा है, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ शिकायत की थी।

तस्वीर 13 जून 2022 की है, जब ED ने नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी से पूछताछ की थी।

पिछली 3 सुनवाई में क्या-क्या हुआ…

  • 8 मई: कोर्ट ने कहा था- आरोपी का पक्ष सुने बिना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते जस्टिस विशाल गोगने ने ED की दलीलें सुनने के बाद कहा कि पिछले आदेश के अनुसार सभी आरोपियों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। लेकिन उन्हें नोटिस 8 मई को ही भेजा गया, इसलिए उनका पक्ष सुने बिना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते। 21 और 22 मई को पहले उनका पक्ष सुना जाएगा।
  • 2 मई: कोर्ट ने कहा था- सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूंकता है नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस दिया। कोर्ट में मामले की दूसरी सुनवाई हुई थी। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा, किसी भी स्तर पर बात सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूंकता है। पढ़ें पूरी खबर…
  • 25 अप्रैल को कोर्ट ने कहा था- चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, दाखिल करें कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। कहा था कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते। ने कहा, ‘ED की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी गायब हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल करिए। उसके बाद नोटिस जारी करने पर फैसला करेंगे।’ पढ़ें पूरी खबर…

चार्जशीट से पहले प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई हुई

12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। ED ने दिल्ली के हेराल्ड हाउस (5A, बहादुर शाह जफर मार्ग), मुंबई के बांद्रा (ईस्ट) और लखनऊ के विशेश्वर नाथ रोड स्थित AJL की बिल्डिंग पर नोटिस चिपकाए थे। 661 करोड़ की इन अचल संपत्तियों के अलावा AJL के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को ED ने नवंबर 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क किया था।



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