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नोटिस तामिली के लिए गए आरक्षक को आरोपी ने पीटा: रायगढ़ में लोहे के पाईप से सिर पर मारा, जान से मारने की धमकी भी दिया – Raigarh News


धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के अभियोग पत्र को कोर्ट में पेश करने का काम करता था

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में कोर्ट मोहर्रिर का काम करने वाले आरक्षक की 152 के आरोपी ने जमकर पिटाई कर दी। गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दिया। लोहे के पाईप से सिर पर मारने से आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना धरमजयगढ़ थाना की है।

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मिली जानकारी के मुताबिक मोहर साय भगत 61 साल धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के रैरूमाखुद चौकी आरक्षक के पद पर पदस्थ है और कोर्ट मोहर्रिर का काम करता है।

मोहर साय रैरूमाखुर्द चौकी, धरमजयगढ़ थाना में जो अभियोग पत्र तैयार होता है, उसे कोर्ट में पेश करने के लिए जाता है और प्रकरण के आरोपी को कोर्ट में अभियोग पत्र पेश होने के दौरान उपस्थित रहने के लिये नोटिस तामील कराता है।

जहां मंगलवार को चौकी रैरूमाखुर्द के अपराध क्रमांक 152 और 239 के अभियोग पत्र जिसका आरोपी सकरलिया का रहने वाला अमर सिंह राठिया 55 साल को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए नोटिस देने के लिए उसके घर गया था।

घटना के बाद धरमजयगढ़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया

सिर से निकलने लगा खून तभी अमर सिंह नोटिस देने घर आए बोलकर गाली गलौज करने लगा। तब आरक्षक ने बताया कि पहले के अपराध का नोटिस है, तो अमर सिंह ने अपने पास रखे लोहे के पाईप से उसके सिर पर मार दिया। इससे आरक्षक के सिर पर गंभीर चोट पहुंचा और सिर से खून निकलने लगा।

आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज जिसके बाद आरक्षक मोहर साय वापस लौटा और धरमजयगढ़ थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया। जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 115(2)-बीएनएस, 132-बीएनएस, 296-बीएनएस, 351(2)-बीएनएस के तहत अपराध कायम कर मामले को विवेचना में लिया है।



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