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पंचकूला में नाबालिग से शादी करने वाला गिरफ्तार: लड़की मिली गर्भवती, परिवारों की रजामंदी से विवाह, डीसीपी बोलीं-परंपराएं कानून से ऊपर नहीं – Panchkula News


पंचकूला पुलिस ने नाबालिग लड़की से विवाह करने के मामले में 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। मेडिकल जांच में नाबालिग के गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। यह विवाह परिजनों की सहमति से किया गया था। लेकिन कानून के अनुसार नाबालिग से विवाह अपराध है।

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करनाल निवासी आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पंचकूला की डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने स्पष्ट किया कि परंपराएं कानून से ऊपर नहीं हो सकतीं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक अपराध है। पंचकूला पुलिस ऐसे मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति पर काम कर रही है।

विवाह दोनों परिवारों की रजामंदी से हुआ

जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ने पंचकूला की साढ़े 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से विवाह किया था। यह विवाह दोनों परिवारों की रजामंदी से हुआ, लेकिन चूंकि लड़की अभी बालिग नहीं थी, यह विवाह भारतीय कानून के अनुसार गैरकानूनी माना गया। करनाल के बाल विवाह निषेध अधिकारी की शिकायत के आधार पर सेक्टर-14 थाना में मामला दर्ज किया गया।

सेक्टर-16 पुलिस चौकी की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस टीम अब करनाल जाकर विस्तृत जांच करेगी और विवाह से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी।

जानकारी देते हुए डीसीपी सृष्टि गुप्ता।

परिजनों पर भी होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस ने इस मामले में सिर्फ आरोपी युवक को ही नहीं, बल्कि दोनों परिवारों के पिता पर भी बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 10 के तहत केस दर्ज किया है। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने साफ कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह पीड़िता के अपने परिजन ही क्यों न हों।

डीसीपी बोली- बाल विवाह है अपराध

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खतरनाक है। यह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी विनाशकारी परंपरा है। पंचकूला पुलिस इस प्रकार के अपराधों पर कठोरता से कार्रवाई करती रहेगी ताकि समाज को एक स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि बच्चों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा।

नागरिकों से अपील

पंचकूला पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी बाल विवाह या महिला एवं बाल अपराध की जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस का यह भी कहना है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और समय रहते हस्तक्षेप कर पीड़ित को सुरक्षा व न्याय दिलाया जाएगा।



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