मोहाली जिले के खरड़ में हरियाणा पुलिस में एसपीओ के पद पर तैनात बलजीत सिंह के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पीड़िता द्वारा पंजाब राज्य महिला आयोग को दी गई शिकायत पर की गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ मामल
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पीड़ित महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 2011 में बलजीत सिंह से हुई थी। उनका एक बेटा और एक बेटी है। शादी के बाद से ही बलजीत सिंह मायके से दहेज और पैसे लाने की मांग करता था। जब उसने इसका विरोध किया तो बलजीत, जो शराब का आदी है, गुस्से में आकर उसकी पिटाई करता था।
महिला का कहना है कि बलजीत ने कभी भी बच्चों के खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए और मानसिक प्रताड़ना भी देता रहा। 2022 में सेना से रिटायर होने के बाद बलजीत हरियाणा पुलिस में एस.पी.ओ. के पद पर भर्ती हो गया, लेकिन उसका व्यवहार नहीं बदला।
परेशान होकर घर छोड़ा
पति की ज्यादतियों से तंग आकर महिला खरड़ में अपने माता-पिता के पास रहने लगी। घर छोड़ने के बाद भी बलजीत अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। परेशान होकर उसने महिला आयोग और पुलिस से शिकायत की।
कुरुक्षेत्र निवासी बलजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज
शिकायत की जांच एस.एस.पी. मोहाली दीपक पारीक के निर्देश पर डी.एस.पी. सिटी खरड़-1 को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर पी.एन.बी. कॉलोनी, कुरुक्षेत्र निवासी बलजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।