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पंजाब MP अमृतपाल सिंह को HC से राहत नहीं: संसद में छुट्‌टी मंजूर; सेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे, याचिका का निपटारा – Punjab News


अमृतपाल सिंह की संसद ने छुट्‌टी मंजूर की। लेकिन वह सत्र में शामिल नहीं हो पएंगे।

पंजाब की खडूर साहिब के सांसद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (HC) से राहत नहीं मिली है। वह संसद के बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि ​संसद से छुट्‌टी मंजूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका का निपटारा कर दिया ह

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यह दलील देकर याचिका दाखिल की थी

अमृतपाल सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि यदि वह लगातार 60 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी खडूर साहिब संसदीय सीट खतरे में पड़ सकती है, जिससे उनके 19 लाख मतदाताओं को बिना प्रतिनिधित्व के रहना पड़ेगा। संसद के नियमों के अनुसार, यदि कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक सदन में उपस्थित नहीं होता है और उसकी अनुपस्थिति को मंजूरी नहीं दी जाती, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है

समिति ने छुट्‌टी की सिफारिश की थी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों के अवकाश अनुरोधों पर विचार करने के लिए एक 15 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता भाजपा सांसद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव कर रहे हैं। समिति ने अमृतपाल सिंह के अनुरोध पर विचार करने के बाद उनकी अनुपस्थिति की अनुमति देने की सिफारिश की है। हालांकि, अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा।

अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उसने अपनी नजरबंदी के कारण लोकसभा अध्यक्ष को दो अनुरोध प्रस्तुत किए थे, जिनमें उन्होंने संसद से अनुपस्थिति की अनुमति मांगी थी। सांसद अमृतपाल सिंह ने 24 जून से 2 जुलाई (9 दिन), 22 जुलाई से 9 अगस्त (19 दिन) और 25 नवंबर से 20 दिसंबर (26 दिन) कुल मिलाकर, उन्होंने 54 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन



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