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पीजीआई का भत्ता बंद करने का आदेश रद्द: कैट ने  दिया 3 माह में एरियर समेत भुगतान का आदेश, मिलेगा हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस – Chandigarh News


कैट ने पीजीआई द्वारा हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस (HPCA) बंद करने के आदेश को रद्द कर दिया।

सैंट्रल एडमिस्ट्रिेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) की चंडीगढ़ पीठ ने पीजीआई द्वारा हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस (HPCA) बंद करने के आदेश को रद्द कर दिया है और संस्थान को निर्देश दिया है कि 3 महीने के भीतर भत्ता बहाल कर arrears (बकाया राशि) के साथ कर्मचारियों को भ

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यह आदेश इंजीनियरिंग और प्लानिंग विभाग में कार्यरत 25 से अधिक जूनियर इंजीनियरों द्वारा दाखिल याचिका के बाद आया। याचिका एडवोकेट करण सिंघला के माध्यम से दायर की गई थी, जिसमें 14 अक्टूबर 2022 को जारी उस कार्यालय आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी जिसके तहत उनका HPCA बंद कर दिया गया था।

पहले ग्रुप C अब ग्रुप B में अपग्रेड

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वे पहले ग्रुप C के तहत भर्ती किए गए थे और उन्हें खतरनाक परिस्थितियों में मरीजों की देखरेख से जुड़े कार्यों के कारण HPCA दिया जाता था। बाद में 6ठे और 7वें वेतन आयोग के तहत उन्हें ग्रुप B (नॉन-गजटेड) में अपग्रेड किया गया, लेकिन उनके कार्य की प्रकृति वही रही।

कैट ने किया हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस (HPCA) बंद करने का आदेश रद्द।

भारत सरकार की 18 सितंबर 2012 की अधिसूचना और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें स्पष्ट करती हैं कि HPCA भत्ते का निर्धारण पद की श्रेणी पर नहीं बल्कि कार्य की प्रकृति पर किया जाना चाहिए। इसके बावजूद PGI प्रशासन ने बिना कोई पूर्व सूचना या सुनवाई के HPCA बंद कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

कुछ से लिया कुछ का भत्ता जारी

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि PGI ने 21 श्रेणियों के कर्मचारियों से HPCA भत्ता वापस ले लिया, लेकिन वहीं कुछ अन्य कर्मचारियों को यह जारी रखा, जो स्पष्ट रूप से पक्षपात को दर्शाता है।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने कहा कि केवल ग्रुप C से ग्रुप B में पदवर्ग के आधार पर HPCA को बंद करना तर्कहीन है। जब देश के अन्य संस्थानों जैसे AIIMS और सफदरजंग अस्पताल में अभी भी HPCA दिया जा रहा है, तो PGI में इसे वापस लेना स्पष्ट रूप से अनुचित है।

कैट ने कहा 3 माह में करे भुगतान।

3 माह में एरियर समेत भुगतान का आदेश

ट्रिब्यूनल ने PGI को आदेश दिया कि डॉ. राजवंशी समिति रिपोर्ट और 7वें वेतन आयोग की जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स के अनुसार —

Level-8 और उससे नीचे के कर्मचारियों को ₹4,100 प्रति माह,

Level-9 और उससे ऊपर वालों को ₹5,300 प्रति माहका HPCA भत्ता 1 जुलाई 2017 से प्रभावी रूप से तीन महीने के भीतर arrears सहित बहाल किया जाए।



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