दोनों नीतियां 12 दिन के अंतर में आईं, इस बीच वाहन लेने वालों को नहीं मिला डिस्काउंट
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ढाई साल के लंबे अंतराल के बाद मप्र की नई ईवी पॉलिसी घोषित हुई। इसमें 20 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों को रजिस्ट्रेशन व मोटर व्हीकल टैक्स से छूट दी गई है। लेकिन, परिवहन नीति में हुई एक गलती से सिर्फ 18 लाख रुपए तक की ईवी पर ही इसका लाभ मिल पा रहा है। एक महीने बाद भी ये मामला सुलझ नहीं सका है।
मप्र की नई ईवी पॉलिसी 27 मार्च को नोटिफाई हुई। इसके बाद परिवहन विभाग ने 9 अप्रैल को इलेक्ट्रिक वाहनों पर डिस्काउंट लागू करने की नीति जारी की। यहीं मामला उलझ गया। नगरीय विकास विभाग ने फैक्ट्री प्राइस पर छूट देने की बात कही, जबकि परिवहन विभाग ने एक्स-शोरूम प्राइस पर। दोनों दामों में अंतर है, जिससे ऑटोमोबाइल डीलर असमंजस में हैं।
शिकायत परिवहन सचिव मनीष सिंह और नगरीय विकास विभाग के एसीएस संजय शुक्ल तक पहुंची है।इस बीच 27 मार्च से 9 अप्रैल के बीच करीब 200 लोगों ने इलेक्ट्रिक कार खरीदकर रजिस्ट्रेशन कराया। अब इनका करीब ढाई करोड़ रुपए का डिस्काउंट अटका हुआ है।
ये है पेंच… नगरीय विकास एवं आवास ने फैक्ट्री मूल्य पर किया छूट का प्रावधान, परिवहन ने एक्स-शोरूम मूल्य पर
डीलर बोले– एक्स-शोरूम प्राइस में 20 लाख से ज्यादा हो जाती है कीमत… फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के भोपाल यूनिट अध्यक्ष आशीष पांडे ने कहा, ईवी पालिसी में 20 लाख तक की (फैक्ट्री प्राइस) कारें टैक्स-फ्री हैं। पर रजिस्ट्रेशन में एक्स-शोरूम प्राइस ली जाती है यानी टैक्स जोड़कर।
ऐसा होने पर 20 लाख की कार 28% जीएसटी (5.60 लाख) और डीलर कमीशन 5% (1 लाख) मिलाकर करीब 27 लाख कीमत आती है जो कर दायरे से बाहर है। दोनों पालिसी साथ आनी चाहिए थी। वहीं जीएसटी एक्सपर्ट मुकुल शर्मा का कहना है कि इलेक्ट्रिक कारों पर 5% ही जीएसटी है, 28 % जीएसटी पेट्रोल-डीजल कारों पर है। इन पर 6-22% कंपनसेशन सेस भी लगता है। ईवी पर छूट है।
विभाग शुरू से साथ फिर भी गफलत : 2023 में शासन ने ईवी पॉलिसी बनाने के लिए जो समिति गठित की, उसमें परिवहन और नगरीय विकास के विभाग प्रमुखों को रखा था। नगरीय विकास विभाग मप्र में ईवी सेक्टर की नोडल एजेंसी है। जबकि परिवहन, ऊर्जा आदि सहयोगी एजेंसियां हैं। बाद में समिति की कमान पीएस नगरीय विकास को दे दी गई थी। यानी साथ काम करने के बाद भी गफलत हो गई।
18 लाख तक की ईवी खरीदी तो बचेंगे 2,16,600 रुपए
18 लाख की पेट्रोल-डीजल कार पर टैक्स (जीएसटी छोड़कर)
रोड टैक्स @12% = 2,16,000 /- कार रजिस्ट्रेशन फीस = 600 /- 2,16,600 /-
चर्चा कर हल निकालेंगे कहीं फाइल रुकी हो, ऐसा नहीं था, चर्चा-प्रक्रिया में समय लग ही जाता है। दोनों पॉलिसी में मूल्य के अंतर की शिकायत आई है, परिवहन से चर्चा कर हल निकालेंगे। समन्वय की कमी जैसी बात नहीं थी, पॉलिसी में परिवहन की भूमिका बहुत छोटी सी ही थी। संजय शुक्ल, एसीएस, नगरीय विकास
18 लाख तक करमुक्त नगरीय विकास की पॉलिसी के बाद ही परिवहन ने उसे आधार बनाकर नियमानुसार ही नीति जारी की। प्रक्रिया में 12 दिन लग गए। इस बीच जिन्होंने गाड़ी खरीदी, उन्हें छूट नहीं मिलेगी। ईवी पर 5% जीएसटी है। 18 लाख तक की कार कर मुक्त होगी। मनीष सिंह, सचिव, परिवहन विभाग