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प्रदेश में नगरीय निकाय उपचुनाव की घोषणा: न्यूटन चिखली वार्ड 04 में भी होगी वोटिंग, आज से लागू हुआ आदर्श आचरण संहिता – Chhindwara News


राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के नगरीय निकायों में रिक्त पार्षद पदों के लिए वर्ष 2025 (पूर्वार्ध) के उपचुनाव की घोषणा शुक्रवार, 13 जून को कर दी है। इसके साथ ही जिन-जिन वार्डों में चुनाव होना है, वहां आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई ह

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छिंदवाड़ा जिले के नगर परिषद न्यूटन चिखली के वार्ड क्रमांक 04 में भी उपचुनाव होगा। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 जून रखी गई है।

ये है पूरा चुनाव कार्यक्रम:

  • नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि: 23 जून 2025 (प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक)
  • नाम वापसी की अंतिम तिथि: 26 जून 2025 (प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक)
  • मतदान की तिथि: 7 जुलाई 2025 (प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक)
  • मतगणना और परिणाम: 10 जुलाई 2025 (प्रातः 9 बजे से)

उपचुनाव की जारी समय सारिणी।

निर्वाचन आयोग ने दिए कड़े निर्देश चुनाव की घोषणा होते ही आयोग ने साफ किया है कि सभी राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और सरकारी अमले को आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन करना होगा। इस संबंध में संबंधित क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सकें।

निर्देश पुस्तिका पहले ही भेजी गई चुनाव आयोग ने बताया कि आचार संहिता से संबंधित स्थायी निर्देशों की पुस्तिका पहले ही सभी निकायों और प्रशासनिक कार्यालयों को भेज दी गई थी। अब संदर्भ हेतु 10 मुद्रित प्रतियां और भेजी गई हैं। भविष्य में यदि कोई संशोधन होता है, तो संबंधित जानकारी समय रहते साझा की जाएगी।



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