हरियाणा के फरीदाबाद में 12 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें पिछले लंबित समय से अदालतों मे चल रहे मामलों पर सुनवाई कर उनको निपटाने का काम किया जाएगा।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रितु यादव ने बताया कि समय-समय पर इन लोक अदालत का आयोजन किया जाता है । इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो केस लंबे समय से कोर्ट में चल रहें है उनको दोनों पार्टियों के समझौते से निपटाया जा सके। क्योंकि केस में लंबा समय निकल जाने के कारण दोनों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रितु यादव
12 मई को होने वाली इस लोक अदालत में ट्रैफिक चालान केसों का अधिक से अधिक निपटारा , बैंक रिकवरी मामले, मोटर वाहन दुर्घटना दावा (MACT) मामले, पारिवारिक विवाद, दीवानी मामले, फौजदारी जमानती मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, बिजली और पानी के बिलों से जुड़े विवाद, राजस्व मामले, और अन्य छोटे-छोटे विवादों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।
कोर्ट का बोझ होगा कम CJM
सचिव रितु यादव ने कहा कि लोक अदालतों में फैसलों के निपटारे से कोर्ट को बोझ भी कम होगा। कोर्ट में दोनों पक्षों को कम समय अपना पक्ष रखने के लिए मिलता है। लेकिन लोक अदालत में दोनों पक्षों को पूरा समय मिलता ,ताकि दोनों के बीच का विवाद सुलझ सकें।
सीजेएम रितु यादव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने लंबित विवादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए आगे आए। यह न केवल न्यायिक प्रणाली के बोझ को कम करेगा, बल्कि विवादों का त्वरित और स्थायी समाधान सुनिश्चित करेगा।