इंदौर में बिना परमिट और फिटनेस के चल रहे ऑटो रिक्शा पर अब परिवहन विभाग सख्ती बरतने जा रहा है। आरटीओ कार्यालय ने सभी ऑटो चालकों को 15 दिन के भीतर अपने दस्तावेज पूरे करने के निर्देश दिए हैं। तय समय में दस्तावेज पूरे न करने पर ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन
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आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि हाल ही में की गई चेकिंग में यह सामने आया कि कई ऑटो मालिक वाहन खरीदते समय सभी जरूरी दस्तावेज और टैक्स जमा करके रजिस्ट्रेशन तो करवा लेते हैं, लेकिन बाद में न तो फिटनेस करवाते हैं और न ही परमिट लेते हैं।
उन्होंने बताया कि कई ऑटो चालक पहली बार फिटनेस और परमिट ले लेते हैं, लेकिन वैधता खत्म होने के बाद दोबारा इनकी नवीनीकरण नहीं करवाते। ऐसे वाहन नियमों के खिलाफ सड़कों पर चलते रहते हैं, जो यात्रियों और वाहन मालिक दोनों के लिए खतरा हैं।
शर्मा ने कहा कि शहर में बड़ी संख्या में ऑटो बिना परमिट के संचालित हो रहे हैं। दस्तावेजों के अभाव में यदि कोई दुर्घटना होती है, तो बीमा का लाभ भी नहीं मिलता। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की जा रही है।