बिलासपुर के इमलीपारा रोड पर स्थित राजस्थान जलेबी की दुकान का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। नगर निगम ने सड़क चौड़ीकरण के लिए दुकान की लीज निरस्त कर दी थी। दुकान संचालक सीताराम माटोलिया ने इस कार्रवाई को चुनौती दी है।
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निगम का कहना है कि दुकान संचालक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। वे सड़क पर सामान रखकर यातायात बाधित कर रहे थे। इसलिए निगम ने कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया और पेनाल्टी लगाई।
दूसरी तरफ, दुकान संचालक का आरोप है कि निगम ने मनमानी करते हुए दुकान के बाहर रखे डस्टबिन, भट्ठी और कड़ाही को जब्त कर लिया। पेनाल्टी भरने के बाद भी सामान वापस नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।
बिलासपुर के इमलीपारा रोड पर स्थित राजस्थान जलेबी की दुकान का मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
66 दुकानों पर हो चुकी है कार्रवाई
इमलीपारा फोरलेन रोड के चौड़ीकरण के लिए निगम पहले ही 66 दुकानों को हटा चुका है। याचिकाकर्ता का कहना है कि निगम अधिकारियों ने व्यवस्थित पुनर्वास का आश्वासन दिया था। लेकिन अब वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। व्यापारियों के साथ हुए समझौते की भी अनदेखी की जा रही है।