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भिंड में हत्या का प्रयास के 3 आरोपियों को सजा: भिंड न्यायालय ने दो को सात और एक आरोपी को आठ साल कारावास की सजा सुनाई – Bhind News



भिंड की अदालत ने चार साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दो आरोपियों को सात-सात वर्ष जबकि एक आरोपी को आठ वर्ष की सजा सुनाई गई है।

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28 फरवरी 2022 को जूली यादव ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने जेठ जगदीश और उमेश पर जान से मारने की नीयत से कट्टे से गोली मारने का आरोप लगाया था। घटना के समय पीड़िता जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थी।

पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने मामले में 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिन्हें अदालत ने विश्वसनीय माना। इन साक्ष्यों के आधार पर ही तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया।

अदालत ने विस्तृत सुनवाई के बाद निम्नलिखित सजाएं सुनाईं

  • विपेंद्र उर्फ छोटू (जगदीश यादव का बेटा): धारा 307, आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(ए) एवं 27 के तहत 7 वर्ष का कारावास और ₹20,000 का अर्थदंड
  • उमेश यादव (ओमप्रकाश यादव का बेटा): धारा 307/34 के तहत 7 वर्ष का कारावास और ₹10,000 का अर्थदंड
  • जगदीश यादव (आशाराम यादव का बेटा): धारा 307/34 के तहत 8 वर्ष का कठोर कारावास और ₹10,000 का अर्थदंड



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