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मंदसौर कोर्ट ने दो तस्करों को 10 साल जेल भेजा: 8 साल पहले 76 किलो डोडाचुरा के साथ पकड़े गए थे – Mandsaur News



मंदसौर की एनडीपीएस विशेष कोर्ट ने डोडाचूरा तस्करी के मामले में आज (मंगलवार) दो आरोपियों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई। दोषी दशरथ गिर (23) और समरथ गिर (31) राणाखेड़ा गांव के रहने वाले हैं।

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विशेष लोक अभियोजक दीपक जमरा के अनुसार, घटनाक्रम अगस्त 2017 का बताया जा रहा है। पिपलियामंडी थाने के उप निरीक्षक संजीव परिहार को मुखबिर से महत्वपूर्ण सूचना मिली कि दोनों आरोपी नीली मारुति 800 कार में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा लेकर मंदसौर से नीमच की तरफ जा रहे हैं।

24 अगस्त 2017 को पुलिस ने फोर लेन हाईवे पर नाकाबंदी कर कार को रोका। तलाशी में कार से चार प्लास्टिक बैग में 76 किलो डोडाचूरा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी का मामला दर्ज किया।

कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के तथ्यों और तर्कों से सहमत होते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों को एनडीपीएस एक्ट के तहत 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।



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