अनूप कुमार यादव | कुशीनगर1 मिनट पहले
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कुशीनगर में महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले DPO निलंबित किए गए।
कुशीनगर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेन्द्र कुमार राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी कुशीनगर की जांच रिपोर्ट में राय को दोषी पाया गया है।
फीडिंग इंडिया की आंतरिक समिति की अध्यक्ष की शिकायत पर 31 जनवरी को स्थानीय समिति का गठन किया गया। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के तहत मामले की जांच की गई। जिलाधिकारी ने 12 मार्च को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को भेजी। निदेशक आईसीडीएस ने 3 अप्रैल को अपनी संस्तुति में राय को दोषी माना।
जांच में पाया गया कि राय ने अपने पद का दुरुपयोग कर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया। वे यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 और उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम-3-क का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए।
राज्यपाल ने राय के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की स्वीकृति दे दी है। उप निदेशक मोहम्मद जफर खान को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। निलंबन अवधि में राय को नियमानुसार अर्द्धवेतन पर जीवन निर्वाह भत्ता और महंगाई भत्ता मिलेगा।
इससे पहले भी कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राय पर गंभीर आरोप लगाए थे। हाल ही में दिल्ली की एक निजी कंपनी की महिला कर्मचारी के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था। कुछ दिन पूर्व कसया की महिला सीडीपीओ ने मानसिक प्रताड़ना के कारण बच्चों के साथ आत्महत्या की बात लिखी थी, जिस मामले में भी राय पर आरोप था।