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मोहाली अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई को किया बरी: घर में घुसकर फायरिंग करने के मामले में नहीं मिले सबूत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा – Chandigarh News



मोहाली में घर में घुसकर फायरिंग करने और तलवारों से हमला करने के मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत 3 आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बरी हुए आरोपियों में नवप्रीत सिंह उर्फ नित्तर और तरसेम सिंह उर्फ साहिबा शामिल हैं

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सुनवाई के दौरान लॉरेंस बिश्नोई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। पिछले सुनवाई के दौरान 21 अक्टूबर को लॉरेंस को जेल से पेश नहीं किया गया था, जिसके बाद जेल अधिकारियों को 24 अक्टूबर को उन्हें पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था।

मामले में गवाह केविन सुशांत से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका फोन बंद मिला और वह भी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इसके अलावा, एएसआई जसपाल सिंह उर्फ बिल्ला को जारी किए गए समन भी वापस आ गए, जिससे पता चला कि उनका तबादला कर दिया गया है। इन परिस्थितियों के चलते गुरुवार को सुनवाई के दौरान गवाहों की गैरमौजूदगी और सबूतों की कमी के कारण लॉरेंस और अन्य दो आरोपियों को बरी कर दिया गया।

गौरतलब है कि आरोपियों के खिलाफ 5 फरवरी 2011 को मोहाली के फेज-8 थाने में आईपीसी की धारा 452, 506, 324, 148, 149 और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर के अनुसार, सतविंदर सिंह उर्फ सत्तू पर 4 फरवरी 2011 की रात डेढ़ बजे हमला किया गया था, जब वह अपने दोस्त के साथ कमरे में बैठा था। हमलावरों ने कमरे में घुसकर तलवारों और पिस्तौल से हमला किया था।



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