मामूली बात पर आरोपी ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या की
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामूली बात पर पति ने गुस्से में आकर पत्नी के पेट पर हंसिए से वार कर दिया था। जिससे उसकी मौत हो गई थी।
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जानकारी के मुताबिक, अपर लोक अभियोजक राजेश ठाकुर ने बताया कि, घटना साल 2019 के थाना लैलूंगा के ग्राम भकुर्रा की है। ग्राम मिलूपारा निवासी भोजराम सिदार अपनी पत्नी उर्मिला और बच्चों को अपने ससुराल भकुर्रा में रहने के लिए छोड़ कर गया था, फिर करीब सप्ताह भर बाद 4 जून 2019 को भोजराम सिदार अपने ससुराल आया और शादी में शामिल होने ग्राम सारसमाल चल दिया।
घरघोड़ा न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या मामले में आरोपी को दंडित किया
गुस्से में किया पेट पर वार
शराब पीकर रात 8 बजे ससुराल लौटा और रात में ही अपनी पत्नी उर्मिला को घर चलने के लिए जिद करने लगा। उर्मिला ने रात में बच्चों को वापस ले जाना उचित नहीं होने की बात कहते हुए सुबह चलने को कहा। इस पर भोजराम सिदार गुस्से में आकर उर्मिला से गाली-गलौज करने लगा। गुस्से में आकर भोजराम ने अपनी पत्नी उर्मिला के पेट में हंसिया से वार कर दिया। इससे उर्मिला गंभीर रूप से घायल हो गई।
इलाज के दौरान हो गई मौत
जिसे उसके परिजनों ने लैलूंगा अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के पिता की रिपोर्ट पर लैलूंगा पुलिस ने केस दर्ज किया। प्रकरण में थाना प्रभारी लैलूंगा की ओर से आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया था।
अर्थ दंड से भी किया दंडित
जहां न्यायालय ने प्रकरण में उभयपक्ष के सुनवाई करने के बाद आरोपी भोजराम सिदार को धारा 302 के तहत सिद्ध दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित करने का आदेश दिया है। प्रकरण में अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेश ठाकुर ने अभियोजन का पक्ष रखा।