अदालत में सालों से पेंडिंग मामले एक दिन में सुलझाए जाएंगे। इसके लिए रायपुर में लोक अदालत लगाई जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन कल यानी 10 मई को किया जा रहा है।
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नेशनल लोक अदालत में क्लेम संबंधी, परिवार के विवाद संबंधी, श्रम संबधी, बैंक संबंधी, चेक बाउन्स संबंधी, यातायात संबंधी, जलकर, बीएसएनएल. नगर निगम संबंधी, विद्युत संबंधी, धारा 138 एनआईए. संबंधी मामलों को निराकरण किया जाएगा । बता दे कि इस साल की यह दूसरी लोक अदालत है। राज्य का कोई भी नागरिक नेशनल लोक अदालत की अधिक जानकारी नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल करके जानकारी ले सकता है ।
लोक अदालत में क्या होता है
दोनों पक्षों को आपसी सहमति व राजीनामा से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारान की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं, सिविल कोर्ट के आदेश की तरह पालना, कोर्ट फीस वापसी, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे फायदा मिलता हैं।
प्री-काउंसिलिंग
इसके जरिये मामले को अदालत से पूर्व ही विचार कर समझौते का अवसर दिया जाता है। पक्षकारों को राजीनामा के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें पक्षकारों को यह अवसर मिलता हैं कि वो दूसरे पक्ष की शर्तें जान सकें और तय कर सकें कि किन शर्तों के तहत उनके प्रकरण का निस्तारण होगा। लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होंगी।